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PAN Aadhaar Link: 31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक करें, वरना PAN हो जाएगा निष्क्रिय!

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PAN कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अब हर टैक्सपेयर के लिए अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2025 को अंतिम समयसीमा तय की है, उसके बाद अनलिंक्ड PAN निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे ITR फाइलिंग, रिफंड और अन्य वित्तीय लेन-देन में परेशानी हो सकती है। इस लेख में हम PAN Aadhaar link की पूरी प्रक्रिया, स्टेटस चेक करने का तरीका और जुर्माने की जानकारी विस्तार से समझाएंगे, ताकि आप समय रहते कार्रवाई कर सकें।

क्यों जरूरी है PAN Aadhaar Linking? डेडलाइन और जुर्माना

PAN और आधार को लिंक न करने पर PAN कार्ड निष्क्रिय (inoperative) हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड नहीं मिलेगा और TDS/TCS की दरें 20% तक बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग के अनुसार, 1 जुलाई 2017 से पहले PAN प्राप्त करने वालों के लिए यह अनिवार्य है, जबकि नए PAN धारकों (1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID से बने PAN) को मुफ्त लिंकिंग की छूट है।

PAN Aadhaar Link: 31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक करें, वरना PAN हो जाएगा निष्क्रिय!

डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। अगर आप पहले ही लिंक नहीं कर पाए हैं, तो ₹1,000 का लेट फीस देना पड़ेगा। यह फीस e-Pay Tax के जरिए चुकानी होगी। हालांकि, आधार एनरोलमेंट ID वाले PAN धारक बिना जुर्माने के लिंक कर सकते हैं। निष्क्रिय PAN से बैंक खाता खोलना, म्यूचुअल फंड खरीदना, प्रॉपर्टी डील आदि प्रभावित होंगे। सरकार ने पहले कई बार डेडलाइन बढ़ाई—जून 2023 से मई 2024 और अब दिसंबर 2025 तक—लेकिन अब यह अंतिम मौका है।

लिंकिंग से डुप्लिकेट PAN रोकने और टैक्स चोरी पर अंकुश लगता है। करोड़ों PAN धारकों ने अभी तक लिंक नहीं किया, जिससे ₹600 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। अगर आप नॉन-रेजिडेंट इंडियन या विशेष श्रेणी (जैसे 80+ उम्र के सीनियर सिटीजन) में हैं, तो कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन सामान्यतः सभी को लिंक करना जरूरी।

PAN Aadhaar कैसे लिंक करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

लिंकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान है, incometax.gov.in पर जाकर पूरी हो जाती है। सबसे पहले लेट फीस चुकाएं (अगर लागू हो), फिर लिंक करें। यहां पूरी स्टेप्स हैं:

  • स्टेप 1: incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और लॉगिन करें (PAN और पासवर्ड से)।
  • स्टेप 2: प्रोफाइल सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: PAN नंबर, आधार नंबर और कैप्चा डालें। अगर लेट फीस है, तो ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax’ चुनें।
  • स्टेप 4: असेसमेंट ईयर चुनें, पेमेंट टाइप ‘Other Receipts’ रखें। ₹1,000 अमाउंट प्री-फिल्ड होगा।
  • स्टेप 5: चालान जेनरेट करें, नेट बैंकिंग/UPI/डेबिट कार्ड से पेमेंट करें।
  • स्टेप 6: पेमेंट के बाद वापस लॉगिन करें, आधार नंबर और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP डालें।

लिंकिंग 3-5 कार्य दिवसों में अपडेट हो जाती है। अगर आधार मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो पहले UIDAI पोर्टल पर सुधारें। वैकल्पिक रूप से, NSDL या UTIITSL सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। SMS से भी लिंकिंग संभव: UIDPAN1 <space> 10-अंकीय आधार <space> PAN भेजें 567678 पर।

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नए PAN अप्लाई करने वालों के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है, इसलिए अलग से लिंकिंग की जरूरत नहीं। प्रोसेसिंग टाइम 5-10 दिन लग सकता है, इसलिए 31 दिसंबर से पहले शुरू करें।

लिंक स्टेटस चेक कैसे करें और मिसमैच सुधारें

लिंक स्टेटस चेक करना पहला कदम है। incometax.gov.in पर ‘Link Aadhaar Status’ पर जाएं:

  • PAN और आधार नंबर डालें, ‘View Link Aadhaar Status’ क्लिक करें।
  • रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा—लिंक्ड, पेंडिंग या अनलिंक्ड।

लॉगिन के बिना भी चेक कर सकते हैं। अगर हाल ही में लिंक किया, तो 6-7 बिजनेस डेज का इंतजार करें।

अगर डिटेल्स मिसमैच हैं (नाम, DOB आदि), तो:

  • UIDAI वेबसाइट पर आधार डिटेल्स अपडेट करें।
  • Protean (NSDL) या UTIITSL पर PAN सुधारें।
  • अगर समस्या बनी रहे, PAN सेंटर पर बायोमेट्रिक दें।
PAN-Aadhaar Link Alert: 31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंक नहीं तो क्या होगा? | Pan  Aadhaar Not Linked Big Problem From 1 January 2026 | Asianet News Hindi

इनएक्टिव PAN को रीएक्टिवेट करने के लिए लिंकिंग ही एकमात्र तरीका। डीएक्टिवेटेड PAN (डुप्लिकेट) को रिस्टोर नहीं किया जा सकता।

निष्क्रिय PAN के जोखिम और सावधानियां

निष्क्रिय PAN से ITR प्रोसेसिंग रुक जाएगी, अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल नहीं होगा। हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन (₹50,000 से ऊपर) में PAN जरूरी, बिना उसके 20% TDS कटेगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, लोन आदि प्रभावित।

सावधानियां:

  • मोबाइल आधार रजिस्टर्ड रखें।
  • डेडलाइन से 10-15 दिन पहले लिंक करें।
  • रसीद डाउनलोड रखें।

आयकर विभाग लगातार रिमाइंडर दे रहा है। UAE या विदेश में रहने वाले NRIs भी लिंक करें, क्योंकि ITR फाइलिंग प्रभावित होगी। लिंकिंग से टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है।

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